कंगना के हित में आया हाई कोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट ने लगाई BMC को फटकार

मुंबई हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना के बंगले पर की गई BMC की कार्रवाई को गलत ठहराया है। कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा है कि यह याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने की कोशिश थी। हम किसी भी नागरिक के खिलाफ मसल पावर का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देते।

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मुंबई हाई कोर्ट ने मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले पर ब्रह्म मुंबई नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई को गलत ठहरा दिया
कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा है, “यह याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने की कोशिश थी!.हम किसी भी नागरिक के खिलाफ मसल पावर का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते!.. ” अदालत ने अवैध निर्माण के खिलाफ जारी किए गए बीएमसी के नोटिस को भी खारिज कर दिया…साथ ही कंगना रनौत को सार्वजनिक बयानों में संयम बरतने की हिदायत दी है। कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर जस्टिस एसजे कैथावाला और आर आई छावला की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। हम आपको बता दें 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया था।

कंगना रनौत ने बीएमसी से 2 करोड रुपए का हर्जाणा मांगा है। इस पर हाईकोर्ट ने नुकसान का पता लगाने के लिए एक सर्वेयर नियुक्त किया है। उन्हें मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। कंगना की ओर से दायर की गई याचिका के बाद हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी थी और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। कंगना के वकील का दावा है कि कोर्ट के स्टे लगाने तक ऑफिस का 40% हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया था जिसमें झूमर, सोफा,दुर्लभ कलाकृतियां तथा अन्य कीमती सामान शामिल थे।

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