मध्यप्रदेश में लव जिहाद करने वालों को मिलेगी ये सजा, विधानसभा से पारित हुआ कानून

लव जिहाद को रोकने के लिए कड़ी सजा के प्रावधान वाला "धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021" मध्यप्रदेश की विधानसभा से सोमवार को पारित हो गया है।विधेयक में शादी और किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल के कारावास का प्रावधान किया गया है।

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर अब मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार बिहार बरसने वाली है। बताया जा रहा है मध्यप्रदेश की विधानसभा में सोमवार को धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 पारित हो गया है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की स्वीकृति मिलने पर यह कानून नौ जनवरी को अधिसूचित मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020 की जगह लेगा।कानून के अनुसार,”अब जबरन, भयपूर्वक, डरा-धमका कर, प्रलोभन देकर, बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कर विवाह करने और करवाने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा स्वयंसेवी संस्था के खिलाफ शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित प्रावधानों के मुताबिक आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।” यदि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है तो उस शादी को शून्य कर दिया जाएगा।

इस विधेयक को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ।बीजेपी ने इस कानून के मामले में कहा कि अगर कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करती है तो जब सदन में इस कानून पर चर्चा हो तो कांग्रेस इसका समर्थन करे। इस पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पी.सी.शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि इसमें नया क्या है? बल्कि यह पुराना कानून है, बीजेपी का काम ही है लोगों को मुद्दे से भटकाना…। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री सारंग ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है, “मैं कांग्रेस के नेताओं को चुनौती देता हूं। अगर आप असल मायने में महिला सशक्तीकरण को सही मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं तो विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ बने कानून का समर्थन करें। लव जिहाद के विरोध में हमारा साथ दें और विधेयक के पक्ष में हमारा समर्थन करें।”

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