शशि थरूर समेत इन 7 लोगों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, दंगा भड़काने की साजिश का लगा है आरोप

गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कांग्रेस के सांसद शशि थरूर और इंडिया टुडे के वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन सभी लोगों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है।

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उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर और इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा नोएडा के सेक्टर 20 में दर्ज किया गया है।अभिजीत मिश्रा नाम के एक शख्स की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि इन नामजद लोगों ने 26 जनवरी को गलत पोस्ट किए गए और दंगा भड़काने की साजिश की गई। शिकायतकर्ता ने पुलिस को अपनी शिकायत में लिखा है, ”26 जनवरी 2021 को जानबूझकर कराए गए गए दंगों से अत्यंद दुखी हूं। इन व्यक्तियों ने पूर्वाग्रह की वजह से ऐसा काम किया जिससे देश की सुरक्षा और जनता का जीवन खतरे में पड़ गया। एक षडयंत्र के तहत सुनियोजित दंगा कराने और लोक सेवकों की हत्या करने के उद्देश्य से इन लोगों ने राजधानी में हिंसा और दंगे कराए।”

पुलिस को दी शिकायत में अर्पित मिश्रा ने बताया कि वह परिवार के साथ सेक्टर 74 सुपरटेक केपटाउन में रहते हैं। उनका आरोप है कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई, पत्रकार मृणाल पांडेय, पत्रकार जफर आगा, परेशनाथ, अनन्तनाथ, विनोद के जोश और एक अज्ञात हैं। अर्पित ने कहा कि इन लोगों ने जबरदस्ती ऐसी खबरों को फैलाया जिससे दंगे और ज्यादा भड़क सकते थे। उन्होंने ट्विटर से एक किसान की हत्या का फोटो भी वायरल किया जबकि उसकी मृत्यु ट्रैक्टर से कुचलने के कारण हुई थी।एडीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर सात नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 153a, 153b, 295a, 298,504,506, 505, 124a, 34, 120b और 66 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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