अब मस्जिदों में रात 10:00 से सुबह 6:00 तक नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर, कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड ने किया ऐलान

कर्नाटक राज्य बोर्ड ने राज्य की मस्जिदों तथा दरगाह पर बजने वाले लाउडस्पीकर्स को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रात 10:00 से 6:15 तक अजान के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वही दिन में भी लाउड स्पीकर की आवाज को एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार ही रखा जाएगा।

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प्रतीकात्मक चित्र

देश में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है चाहे वह बाजू के रूप में हो या फिर ध्वनि के रूप में भारत की राजधानी दिल्ली आज भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। लगातार वाहनों की ध्वनि और उद्योग धंधों से निकलने वाली आवाजें भी प्रदूषण में लगातार वृद्धि कर रही हैं। कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड ने राज्य की मस्जिदों तथा दरगाह पर बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर अब एक सर्कुलर जारी किया है। जिसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाई जाएगी। इस सर्कुलर के अनुसार रात 10:00 से सुबह 6:00 बजे तक अज़ान के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वहीं दिन में भी लाउडस्पीकर की आवाज को एयर क्वालिटी स्टेण्डर्ड की मानकों के अनुसार ही रखा जाएगा।

सर्कुलर के द्वारा लोगों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों के आसपास 100 मीटर से कम दूरी के क्षेत्रों को साइलेंस ज़ोन के रूप में घोषित किया जाता है। जो कोई भी ध्वनि एम्पलीफायर, पटाखों, लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करता है वह दंड के तहत उत्तरदायी है। इसके अलावा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान मस्जिद प्रांगण में मौजूद स्पीकर का ही इस्तेमाल करने को कहा गया है। वही किसी भी मस्जिद के आसपास किसी भी जश्न के लिए पटाखों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा पर्यावरण अधिकारी से सलाह करके ध्वनि तंत्र लगवाने की बात कही गई है। साथ ही मस्जिद के अंदर मुअज़्ज़िन को एंप्लिफायर के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने की बात कही गई है।

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