भड़काऊ भाषण मामले में असदुद्दीन ओवैसी पर केस दर्ज, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का लगा आरोप

भड़काऊ भाषण देने के मामले में AIMIM के चीफ असदुदीन ओवैसी पर मुकदमा दर्ज हो गया है। बता दें कि ओवैसी पर आरोप है कि उन्होंने बाराबांकी में आकर आपसी सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की। ओवैसी पर गुरुवार रात भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, 188, 169 और 170 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

0
484

भड़काऊ भाषण देने के मामले में AIMIM के प्रमुख की असदुदीन ओवैसी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर बाराबंकी जिले में भड़काऊ भाषण के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया है। ओवैसी ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि प्रशासन ने इस साल की शुरूआत में एक सदी पुरानी मस्जिद को ‘शहीद’ कर दिया था। पुलिस ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।

बाराबंकी के एसपी यमुना प्रसाद का कहना है कि ओवैसी पर गुरुवार रात भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, 188, 169 और 170 के साथ महामारी रोग अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और बैठक के लिए निर्धारित शर्तों के तहत मामला दर्ज किया गया।

आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा, “बाराबंकी में एक 100 साल पुरानी मस्जिद शहीद हो गई। उन्होंने प्रशासन पर विध्वंस में कानून का पालन नहीं करने का आरोप लगाया और घटना के खिलाफ न बोलने के लिए विपक्षी दलों पर हमला किया।” इसके लावा एआईएमआईएम नेता ने इसे ‘राजनीतिक विध्वंस’ कहा है। एसपी ने कहा कि अपनी टिप्पणियों के माध्यम से कि प्रशासन ने एक 100 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया और मलबे का निपटारा किया, ओवैसी ने “एक विशेष समुदाय को उकसाया और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की।”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here