मुंबई हाईकोर्ट से अर्णब गोस्वामी को नहीं मिली अंतरिम जमानत, अब फिर निचली अदालत में करनी होगी अपील

मुंबई हाई कोर्ट ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के संस्थापक और प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यदि अर्णब गोस्वामी को जमानत लेनी है तो उन्हें सेशन कोर्ट में जाना होगा।

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मुंबई हाई कोर्ट ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के संस्थापक और प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी को अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। अर्थात अर्णब गोस्वामी को जेल से बाहर नहीं लाया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में ऐसा कोई भी दावा पेश नहीं किया गया है जिससे उन्हें ज़मानत दी जा सके ! यदि अर्णब गोस्वामी को जमानत लेनी है तो उन्हें सेशन कोर्ट में जाना होगा। बता दें कि रिपब्लिक टीवी के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अर्णब गोस्वामी की पत्नी समयब्रता रे गोस्वामी ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में उनका कहना है कि अगर उनके पति को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो उसके लिए पूरी सरकार पूरा राष्ट्रीय तंत्र जिम्मेदार होगा। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अर्नब गोस्वामी को जेल भेजे जाने के बाद उन्होंने यह बयान जारी किया है। अर्णब गोस्वामी ने खुद ही आरोप लगाया है कि जब उन्होंने अपने वकील से संपर्क करने की बात कही तब जेलर उनके साथ हिंसा पर उतर आए और उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया।

साथ ही कंगना रनौत ने कहा है कि इतिहास अर्णब गोस्वामी को एक हीरो के रूप में देखेगा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी या अर्णब की नहीं है। बल्कि पूरी सभ्यता और भारतवर्ष की लड़ाई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट खुद कह रहा है कि यह गलत है। लेकिन बाहर कोई कुछ नहीं बोल रहा। उन्होंने उदाहरण दिया कि अमेरिका में ट्रंप में लाख बुराइयां हो लेकिन वह आतंकवाद को इस्लामी आतंकवाद कहते हैं और कोरोना को चायनीज वायरस कहते हैं।

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