हरियाणा सरकार ने पटाखों पर से हटाया प्रतिबंध, दिवाली पर रात 8:00 से 10:00 बजे तक कर सकेंगे आतिशबाजी

हरियाणा सरकार ने दीपावली पर पटाखे चलाने की अनुमति दे दी है। हरियाणा सरकार ने दीपावली पर 2 घंटे तक दीपावली के पटाखे चलाने की अनुमति दी है। आदेश में कहा गया है कि हमारे प्रदेश के लोग दीपावली और गुरु पर्व पर रात 8:00 से 10:00 बजे तक पटाखे चला सकेंगे। जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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हरियाणा सरकार ने दीपावली पर पटाखे चलाने की अनुमति दे दी है। सरकार ने दीपावली पर पटाखे चलाने के लिए 2 घंटे का समय रखा है। यह बताया जा रहा है कि गुरुपर्व और दीपावली पर प्रदेश के रहने वाले सभी लोग रात 8:00 से 10:00 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। इस समय के बाद यदि कोई भी व्यक्ति पटाखे बेचता हुआ दिखाई दिया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें दीपावली से ठीक पहले एयर पोलूशन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश जारी किया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट और चार अन्य राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके 7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगाने को कहा था। आदेशों पर अमल करने के पश्चात हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर बैन लगाने का ऐलान किया था।

विधानसभा सत्र के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि दीपावली पर कहीं भी पटाखे का स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन 8 नवंबर को सरकार ने अपने इस फैसले को पलट दिया। मुख्यमंत्री ने पटाखे फोड़ने की अनुमति देने का ऐलान कर दिया उन्होंने सिर्फ 2 घंटे तक पटाखे छोड़ सकेंगे। सोमवार इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।

Image Source: Tweeted by @cmohry

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