लव जिहाद को जड़ से खत्म करेगी योगी सरकार, कानून में किया गया 10 साल तक की सजा का प्रावधान

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को लव जिहाद के खिलाफ एक अध्यादेश पास कर दिया है। इस अध्यादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश में बलपूर्वक झूठ बोलकर लालच देकर या कपट पूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन गैर जमानती अपराध होगा। यदि शादी के लिए लड़की का धर्म बदला गया है तो न केवल ऐसी शादी को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, अपितु धर्म परिवर्तन कराने वालों को 10 साल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी।

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देशभर में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग हो रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने भी मंगलवार को लव जिहाद के खिलाफ एक अध्यादेश अपनी कैबिनेट में पास कर दिया है। इस अध्यादेश के अनुसार बलपूर्वक,झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपट पूर्ण तरीके से विवाह के लिए धर्म परिवर्तन कराना गैर जमानती अपराध होगा। इस कानून के जरिए उत्तर प्रदेश से लव जेहाद का नामोनिशान मिटा दिया जाएगा। यह बताया जा रहा है कि यदि किसी भी बेटी का धर्म केवल शादी के लिए बदला गया है तो ना केवल इस शादी को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा तथा धर्म परिवर्तन कराने वालों को भी 10 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी।

इस कानून के अनुसार एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए संबंधित पक्षों को विहित प्राधिकारी के समक्ष घोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन पूरी स्वेच्छा के साथ किया जा रहा है। संबंधित लोगों को यह भी बताना होगा कि उन पर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन या दबाव नहीं है। इस कानून के अनुसार यदि किसी पर दबाव डालकर या झूठ बोलकर अथवा किसी अन्य कपट पूर्ण ढंग से अगर धर्म परिवर्तन कराया गया तो यह अपराध के रूप में माना जाएगा और इसे  गैर जमानती प्रकृति की अपराध के मामले में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा यदि दोष सिद्ध होता है तो दोषी को कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की सजा भी भुगतनी होगी ।इसके अलावा कम से कम 15 हजार का जुर्माना भी भरना होगा,अगर मामला अवयस्क महिला या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से जुड़ा होगा तो दोषी को 3 से 10 वर्ष की  सजा होगी और न्यूनतम 25000 का जुर्माना भी भरना होगा।

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