हिंसा पीड़ितों को मुआवजा न देने के मामले में हाईकोर्ट ने लगाई ममता सरकार को फटकार, कहा- बेपरवाह है रवैया

पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को अब तक मुआवजा न दिए जाने पर ममता सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। इस दौरान कोर्ट ने ममता सरकार के लापरवाही भरे रवैये को लेकर कड़ा रुख अपनाया है।

0
457

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा को लेकर अब हाईकोर्ट ने ममता सरकार पर टिप्पणी कर दी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने मुआवजा न देने के मामले पर ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई है। आपको बता दें कि सोमवार को सीबीआई ने राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा को लेकर की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने पेश की थी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, ‘यह एक गंभीर मामले को लेकर राज्य के बेपरवाह रवैया को दर्शाता है।’ मामले में अब अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी।

पीठ ने कहा है कि अभी तक सीबीआई ने सात केसों में 40 एफआईआर और चार्जशीट दायर की है। सोमवार को सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट की निगरानी में जारी अपनी जांच से जुड़ी पहली स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। राज्य सरकार की ओर से तीन सदस्यों वाली एसआईटी के सहयोग के लिए 10 आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति पर भी कोर्ट ने आपत्ति दर्ज की। हालांकि, राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि एसआईटी सदस्यों के साथ पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद 10 आईपीएस अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। हालांकि, राज्य सरकार इस टीम को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी देने में अक्षम भी रही।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here