उत्तर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट ने दिया आदेश, प्रदेश के पाँच शहरों में 26 अप्रैल तक लगाया जाए लॉकडाउन

उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के कारण हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 26 अप्रैल तक प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए हैं।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया।

0
332

उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के कारण अब हाईकोर्ट भी उत्तर प्रदेश की स्थिति पर चिंतित हो चुका है। बढ़ते हुए मामलों के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि चाहे निजी हो या सरकारी सभी प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल तक बंद कर दें। कोर्ट ने कहा कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के कोविड प्रभावित पाँच शहर प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आगामी 26 अप्रैल तक लॉक डाउन का आदेश दिया है।

इसी बीच खबर आ रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को COVID समर्पित अस्पतालों के लिए तेजी से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए कहा है।उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारियों को ऑक्सीजन की 15 दिनों की माँग का आकलन करने के बाद जल्दी से कार्य करना चाहिए। सीएम ने विशेष रूप से चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना से कहा कि वे राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर नज़र रखें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here