मध्यप्रदेश में धर्मांतरण कानून के तहत 2 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, उत्तर प्रदेश में भी हुई पहली गिरफ्तारी

मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है मध्यप्रदेश में इस कानून के तहत 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं प्रदेश में इस कानून के तहत एक आरोपी को उत्तर प्रदेश से भी गिरफ्तार किया गया है।

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प्रतीकात्मक चित्र

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कानून काफी तेजी से कार्य कर रहा है। नाम छिपा कर या दबाव बनाकर धर्मांतरण कराने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कानून के तहत 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है मंदसौर की दो नाबालिग लड़कियों को शादी करने के लिए आरोपियों ने अपने नाम को बदलकर लड़कियों को फंसाया और उनके साथ दुष्कर्म किया। सुवासरा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर रितेश डामोर ने बताया है कि 16 वर्षीय लड़की के नंबर पर अज्ञात नंबर से कॉल आने पर लड़कों और लड़कियों के बीच दोस्ती हुई। इसके बाद लड़के ने अपने 15 साल पुराने दोस्त की मदद से नाबालिग लड़की को भगाया। दोनों लड़कियों ने अपना घर 1 फरवरी को छोड़ दिया था। पुलिस के अनुसार दोनों लड़कियों के माता पिता ने अपनी बेटी के गायब होने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। इसके बाद जब इस पूरे मामले की जांच की गई और पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची तो वहां उन्होंने उस लड़की की लोकेशन का पता चला। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पिछले हफ्ते लड़कियों की लोकेशन को ट्रेस किया गया था।

जो लड़की से इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उनकी दोस्ती आकाश नाम के लड़के से एक फोन कॉल के जरिए हुई थी। पीड़िता ने बताया कि शादी करने के बहाने आकाश ने उसे बिजनौर बुलाया। पीड़िता ने आरोपित पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप भी लगाया। पुलिस के अनुसार आकाश का असली नाम इरफान है। पिछले हफ्ते बिजनौर में पुलिस की छापेमारी के दौरान इरफान भाग गया था जबकि उसका दोस्त साहिल पुलिस की गिरफ्त में आ गया था। दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म अपहरण और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

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