इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया हाथरस घटना का संज्ञान, यूपी के शीर्ष अफसरों को किया तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हाथरस में लड़की के साथ घटी घटना को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लिया है। गुरुवार को कोर्ट ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर और हाथरस के जिला अधिकारी तथा एसपी को 12 अक्टूबर को तलब करते हुए उनसे पूरे मामले का स्पष्टीकरण मांगा है।

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हाथरस में युवती के साथ हुई घटना ने पूरे देश को दहला दिया है और सभी देश के लोग इस घटना पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ फांसी की सजा की भी मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी एंट्री हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हाथरस में एक युवती के साथ किसी घटना को गंभीरता से लेते हुए उस पर संज्ञान मांगा है, गुरुवार को हाईकोर्ट ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए अपर मुख्य सचिव डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पर हाथरस के जिला अधिकारी तथा एसपी को 12 अक्टूबर तक तलब करते हुए इस पूरी घटना का ब्योरा मांगा है। कोर्ट ने पीड़िता के साथ हाथरस पुलिस के बर्बर क्रूर और अमानवीय व्यवहार पर राज्य सरकार से भी प्रतिक्रिया मांगी है।

जस्टिस राजेंद्र राय व जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने यह आदेश पारित करते हुए टिप्पणी की कि घटना ने आत्मा को झकझोर दिया है। जब तुममें अहम आ जाएं तो गरीब को देखो!.. तुम्हारा सारा संदेह मिट जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यदि वे संतुष्ट नहीं हुआ। तो पूरे मामले की जांच किसी अन्य एजेंसी से कराने पर भी विचार किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता की 29 सितंबर को मौत के बाद हाथरस की पुलिस और प्रशासन द्वारा किया गया था इस बर्ताव बहुत दर्दनाक है !..यह संविधान के अनुच्छेद 25 का खुला उल्लंघन है!..परिवार को मृतक का अंतिम संस्कार अपने धर्म के अनुसार करने का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने पीड़िता के परिजनों को बुलाया है। हाईकोर्ट ने विभिन्न अखबारों और न्यूज चैनलों से भी कहा है कि वह घटना के सभी मेटेरियल और पेनड्राइव सीडी में दाखिल करें। कोर्ट यह भी जानना चाहता है कि पीड़िता की गरीबी या सामाजिक स्तर के कारण तो उसके साथ सरकारी मशीनरी ने यह अत्याचार तो नहीं किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हाथरस दुष्कर्म मामले में सचिव गृह भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में तीन सदस्य एसआईटी भी गठित की गई है जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है।

वहीं दूसरी ओर फॉरेंसिक लैब में हाथरस की युक्ति की लाइट और कपड़ों की जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। एडीजी अजय आनंद ने गुरुवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। लैब ने रिपोर्ट हाथरस पुलिस को सौंप दी है। उन्होंने बताया कि स्लाइड के साथ युवती के कपड़ों की जांच के लिए आगरा फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं 10 दिन में इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी।

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