पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट ने जिला अधिकारियों को दिए निर्देश, रैलियों पर रखे नजर जरूरत हो तो लगायें धारा 144

बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रैलियों पर नजर रखी जाए और यदि आवश्यकता हो तो धारा 144 भी लगाई जाए। कोर्ट ने कहा है कि बंगाल के सभी जिलों में चुनावी कार्यक्रम के दौरान कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और चुनाव अधिकारियों की है।

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देशभर में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अब सभी रैलियों पर जिलाधिकारी नजर रखें और अगर आवश्यकता हो तो धारा 144 भी लगाई जाए। गोल्ड के द्वारा कहा गया है कि बंगाल के सभी जिलों में चुनावी कार्यक्रम के दौरान कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और चुनाव अधिकारियों की है। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कोरोना से व्याप्त हो रही भयानक स्थिति के बीच अगर नियमों का पालन कराने के लिए धारा 144 लागू कराने की जरूरत पड़े तो वो भी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान सभी आयोजनों में मास्क पहनना अनिवार्य हो। सेनेटाइजर भी हर जगह उपलब्ध होना चाहिए। गेदरिंग्स के दौरान कोरोना संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।

पश्चिम बंगाल में अब तक 4 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है। पांचवें चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। देशभर में कोरोनावायरस के कारण मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लखनऊ इंदौर तथा महाराष्ट्र के कई प्रमुख शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन नगरों के श्मशान में लोगों को जलाने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। लखनऊ में लॉकडाउन लगाने के आसार हैं उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक ने कल एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि संक्रमण पर तत्काल काबू नहीं पाया गया तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है।

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