भारत सरकार लगातार किसानों के हित में कई प्रमुख फैसले ले चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरह सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री के सामान्य निधि योजना का प्रारंभ किया था। इस योजना के अंतर्गत सभी छोटे किसानों को जीवन यापन के लिए 36000 रूपये की वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाती है। किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान आते हैं जिन्हें प्रतिमाह 3000 रूपये दिए जाते हैं। इसके लिए ऐसे किसान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष की है, तथा उनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम जमीन है। वही इस योजना की सबसे प्रमुख खास बात यह है कि इस योजना में लाभार्थी की मृत्यु होने के पश्चात उसकी पत्नी को आधी आने की 1500रूपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान भी किया गया है। इस योजना का लक्ष्य है 2021-22, तक 05 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना।कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 24वीं रिपोर्ट के मुताबिक अब तक केवल 21,20,310 किसानों ने इस योजना की सदस्यता ली है।
पेंशन की पात्रता
- छोटे और सीमांत किसानो को इस योजना के पात्र होंगे।
- योजना का लाभ 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि वाले किसानों को मिलेगा।
- योजना से जुड़ने के लिए आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहले सर्विस सेंटर पर जाना होगा और इससे जुड़े हुए फोर्म को भरना होगा। इस फॉर्म में आपको अपना नाम, पिता का नाम तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भरनी होंगी। यह भी बताया जा रहा है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी धन व्यय नहीं करना होगा।