खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के लिए शिवराज कैबिनेट से कानून हुआ पास, मिलेगी आजीवन कारावास की सजा

मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के लिए आजीवन कारावास के लिए दंड क़ानून को मंजूरी दें दी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि अब खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।

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अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग इस तरह के उत्पाद बेचते हैं जिनसे लोगों में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के सामान को बेचने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब बताया जा रहा है मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के लिए आजीवन कारावास के लिए एक दंड कानून को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री और उत्तम मिश्रा का इस पूरे मामले पर कहना है कि अब खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।

गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में मिलावट से पैदा होने वाले खतरों को लेकर भोपाल में जागरूकता रैली निकाली गई थी। रैली में सभी आयु वर्ग के लोगों की भागीदारी देखी गई थी। राजधानी के रोशनपुरा से लाल परेड तक रैली निकाली गई थी। उत्साही स्वयंसेवकों को मिलावट के खिलाफ नारे लगाते और शुद्ध खाद्य उत्पादों की मांग करते सुना गया था। लगातार कई सामाजिक संगठन लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट ना की जाए..अब देखना यह होगा कि शिवराज सरकार के इस कानून से क्या वे लोग सुधरेंगे या फिर लोगों की जिंदगी से इसी तरह खिलवाड़ होता रहेगा?

कुछ दिन पहले हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद में जहरीली शराब पीकर 47 लोगों की मौत हो गई थी। हर तीसरे दिन किसी न किसी जिले से ऐसी खबर आती है जिस में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद भी इन लोगों पर कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की जाती। जिससे इस तरह का कार्य करने वाले लोगों के हौसले बुलंद रहते हैं

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