मुंबई हाई कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ F.I.R रद्द करने से किया इनकार, 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस स्टेशन में देंगी हाजिरी

मुंबई हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है, "क्या जो भी सरकार के अनुसार नहीं चलेगा उस पर राजद्रोह का केस दर्ज किया जाएगा?" कोर्ट ने कंगना तथा उनकी बहन को निर्देश दिया है कि वह 8 जनवरी को दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर हों।

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मुंबई हाईकोर्ट ने कंगना रनोट के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। साथ ही कंगना रनौत तथा उनकी बहन रंगोली को यह आदेश दिया है कि वह 8 जनवरी को दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर हों!.. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में कंगना पर राजद्रोह की धारा लगाने को लेकर पुलिस को भी कोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई,कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि जो भी सरकार के मुताबिक नहीं चलेगा क्या उस पर राजद्रोह की धारा लगा दी जाएगी?

मुंबई पुलिस ने कंगना और रंगोली को तीन बार समन भेजा था लेकिन वह पेश नहीं हुई,बल्कि सोमवार को हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर f.i.r. रद्द करने और समन पर स्टे देने की अपील की। कोर्ट ने समन मिलने के बाद भी कंगना से पुलिस के सामने पेश न होने पर सवाल पूछा तो इस पर कंगना के वकील ने उनके शहर से बाहर होने का हवाला दिया। कोर्ट ने कंगना के मुंबई लौटने की तारीख पूछी जब वकील स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए तो अदालत ने तुरंत कंगना को फोन करने का निर्देश दिया।

हम आपको बता दें बांद्रा कोर्ट में पुलिस कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर मुनव्वर अली सैयद ने कंगना के खिलाफ अर्जी लगाई थी। अर्जी में कंगना पर बॉलीवुड को नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का हब बताने को इंडस्ट्री का अपमान बताया था। इसके बाद पुलिस ने पिछले हफ्ते कंगना और उनकी बहन को तीन बार समन जारी करके 23 तथा 24 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था। बांद्रा कोर्ट ने कंगना और रंगोली के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156 {3} के तहत एफ आई आर दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए थे। इस पर एक्शन लेते हुए कंगना तथा उनकी बहन के खिलाफ चार धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था ।जिसमें धारा 153 ए, धारा 295 ए, धारा 124 ए और धारा 34 शामिल थी।

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