सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जांच के लिए लेनी होगी राज्य से सहमति

सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई जांच से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है, "सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा…सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है।"

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हम सभी जानते हैं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं सवाल यह भी उठता रहा है कि क्या जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्य से अनुमति लेना आवश्यक है? लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसके बाद यह सारे मामले समाप्त हो जाएंगे… एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है, “यह प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है, इसीलिए किसी भी राज्य में सीबीआई को जांच करने के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य है।” सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ” दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में जिसमें शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के लिए सीबीआई के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता है यह प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र के अनुरूप है!”

अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था, ” राज्य में जांच करने के लिए सीबीआई को दी गई अनुमति वापस ली जाती है,हालांकि जांच की अनुमति महाराष्ट्र सरकार के वापस लेने से फिलहाल चल रही छानबीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा!” लेकिन अगर भविष्य में सीबीआई महाराष्ट्र में किसी नए मामले में जांच पड़ताल करना चाहती है तो उसे राज्य सरकार से ज्यादा देने की आवश्यकता होगी, तब तक जब तक अदालत की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं!

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