मध्यप्रदेश में बनेगा लव जिहाद पर कानून, 5 साल की सजा का होगा प्रावधान, धर्म परिवर्तन के लिए देनी होगी 1 महीने पहले अर्जी

मध्यप्रदेश में लव जिहाद को लेकर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है उनका कहना है, "मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए मध्यप्रदेश शासन कानून लाएगी। सरकार इसे लेकर धर्म स्वतंत्र कानून बनाएगी। इसके लिए आगामी विधानसभा के सत्र में विधेयक भी लाया जाएगा।"

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देशभर में लगातार लव जिहाद अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों में अब लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की चर्चा प्रारंभ हो चुकी है और इस चर्चा में सबसे पहला राज्य है मध्य प्रदेश! मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अब कड़ा कानून बनाया जाएगा… इसकी पुष्टि नरोत्तम मिश्रा ने कर दी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा का प्रावधान किया जाएगा। इसमें बहलाकर तथा प्रलोभन देकर और डरा धमका कर धर्म परिवर्तन कराना अपराध होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि इसके तहत गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा।

उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। वहीं उन्होंने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा।

यदि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले आवेदन देना होगा। कई मामलों में देखा गया है कि जो युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती हैं ऐसे मामले को देखते हुए कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी करने के लिए करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहां आवेदन देना अनिवार्य होगा और यदि बिना आवेदन के कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।

Image Source: Tweeted by @drnarottammisra

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