देशभर में लगातार लव जिहाद अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों में अब लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की चर्चा प्रारंभ हो चुकी है और इस चर्चा में सबसे पहला राज्य है मध्य प्रदेश! मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ अब कड़ा कानून बनाया जाएगा… इसकी पुष्टि नरोत्तम मिश्रा ने कर दी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा का प्रावधान किया जाएगा। इसमें बहलाकर तथा प्रलोभन देकर और डरा धमका कर धर्म परिवर्तन कराना अपराध होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि इसके तहत गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा।
उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। वहीं उन्होंने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा।
सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।@BJP4MP @mohdept @DGP_MP pic.twitter.com/59bTrpl6Pn
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) November 17, 2020
यदि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले आवेदन देना होगा। कई मामलों में देखा गया है कि जो युवतियां स्वेच्छा से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती हैं ऐसे मामले को देखते हुए कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन शादी करने के लिए करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहां आवेदन देना अनिवार्य होगा और यदि बिना आवेदन के कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।
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