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मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी, लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल पास

मंगलवार का दिन हर किसी के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। विपक्ष के कड़े ऐतराज और कई दिनों तक चले हंगामे के बीच लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) मंगलवार को पास हो गया। करीब चार घंटे चली बहस के बाद राज्यसभा में तीन तलाक विधेयक को पारित किया गया। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 99, जबकि विरोध में 84 वोट पड़े। इसके अलावा वोटिंग के दौरान बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के पक्ष में 84, जबकि विरोध में 100 वोट पड़े।

तीन तलाक विधेयक लोकसभा में तीन बार पारित हुआ, लेकिन यह दो बार राज्यसभा में अटक गया था लेकिन मंगलवार के दिन केंद्र सरकार को इस मामले में बड़ी कामयाबी मिली। बता दें कि इससे पहले अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक-ए-बिद्दत यानी एक बार में तीन तलाक को असंवैधानिक और गैर-कानूनी करार दिया गया था।

पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन- पीएम मोदी

राज्यसभा में तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे देश के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी पार्टियों और सांसदों को धन्यवाद दिया है। पीएम मोदी ने कहा आज करोड़ों मुस्लिम माताओं-बहनों की जीत हुई। उन्हें सम्मान से जीने का हक मिला। सदियों से तीन तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिला है। इस ऐतिहासिक मौके पर मैं भी सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं। यह कदम भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है।

विपक्ष ने जताया कड़ा ऐतराज

राज्यसभा में इस बिल के साथ एक तरफ जहां कई सांसद खड़े दिखाई दिए तो वहीं विपक्षी दलों के साथ साथ अन्नाद्रमुक, वाईएसआर कांग्रेस ने भी तीन तलाक संबंधी विधेयक का कड़ा विरोध किया और इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की मांग की। विपक्षी दलों के सदस्यों ने इसका मकसद ‘मुस्लिम परिवारों को तोड़ना’ बताया। हालांकि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस कदम को महिलाओं के हक के लिए बताया।

सुप्रीम कोर्ट घोषित कर चुका है असंवैधानिक

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी 2017 में तीन तलाक को गैर-कानूनी करार दे चुका है। कोर्ट ने ये फैसला सायरा बानो केस पर फैसला सुनाते हुए लिया था। अलग-अलग धर्मों वाले 5 जजों की बेंच ने 3-2 से फैसला सुनाते हुए सरकार से तीन तलाक पर छह महीने के अंदर कानून लाने को कहा था। इस पर 2 जजों ने अपना मत देते हुए संसद को कानून बनाने को कहा था।

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