जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के अपने फैसले पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कहा है कि वह इस फैसले को किसी भी हाल में वापस नहीं ले सकते। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 के सभी प्रावधानों को खत्म किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र सरकार के वकील अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पांच जजों की पीठ के सामने अपनी दलीलें रखीं।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक वेणुगोपाल ने कोर्ट में कहा अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू-कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल किया गया है और इस फैसले को अब वापस लेना संभव नहीं है। भारतीय राज्यों के एकीकरण का मकसद देश की अखंडता बनाए रखना है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता अस्थाई थी, भारत राज्यों का एक संघ है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस तर्क का भी विरोध किया कि जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय नही हुआ था। याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि वह इस पर विस्तृत आदेश पारित करेगी।