सरपंच लगाएंगे ग्राम कचहरी में अदालत

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बिहार । बहुप्रतीक्षित सरकार के इस निर्णय से अब ग्राम कचहरी भी गुलजार होंगे। ग्राम कचहरी के सरपंच अदालत लगाकर मुकदमों की सुनवाई करेंगे। इस कदम से जहां न्यायालय में मुकदमों का बोझ घटेगा वहीं ग्राम कचहरी के सरपंच एवं पंच को अपने दायित्व के निर्वहन का मौका मिलेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम कचहरी को भारतीय दंड विधान की 39 दफाओं के अंतर्गत दर्ज मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार दिया है। लेकिन लंबे समय से इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा था। ग्राम कचहरी के सरपंच को ₹1000 तक जुर्माना करने की शक्ति दी गई है। ग्राम कचहरी को कारावास की सजा देने का अधिकार नहीं दिया गया है। झूठा या परेशान करने वाला अभियोग लगाने पर प्रतिकर अदा करने का निर्देश देने का अधिकार सरपंचों को प्राप्त है। ग्राम कचहरी में धारा 110 के तहत ₹10000 से कम संपत्ति लगान की वसूली, चल-संपत्ति को क्षति पहुंचाने, पशु अतिचार एवं बटवारा से संबंधित मामलों में निर्णय दिया ja सकता है। ग्राम कचहरी की न्याय पीठ के निर्णय के खिलाफ 30 दिनों के अंदर ग्राम कचहरी की पूर्ण पीठ के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। पूर्ण पीठ की सुनवाई 7 पंचों के द्वारा की जाएगी। ग्राम कचहरी की पूर्ण पीठ के निर्णय के विरुद्ध अपील न्यायाधीश के समक्ष की जा सकेगी। लेकिन ग्राम कचहरी को वारंट जारी करने का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा यदि सिविल मामले में ग्राम कचहरी मामले के निष्पादन में असमर्थ हो तो इसे मुंसिफ के पास भेजा जा सकता है। इन धाराओं में दर्ज मुकदमों की सरपंच सुनवाई करेंगे।

बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम कचहरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 140 142 147 144 145 147 151 153 107 172 174 178 179 269 277 283 285 286 289 290 294 323 324 323 341 352 356 357 374 403 426 428 430 447 448 502 504 506 एवं 510 के तहत किए गए अपराधों के लिए दर्ज मुकदमों को सुनने एवं निर्णय देने के लिए अधिकृत किया गया है। यह धाराएं मुक्त विधि के विरुद्ध जमाव, बलवा करने के लिए उकसाना एवं दंगा करना लोक सेवा का आदेश ना मानकर गैर हाजिर रहना, शपथ से इंकार करना, लोक सेवक को उत्तर देने में बाधा पहुंचाना, अग्नि के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, उपेक्षापूर्ण कार्य करना, विस्फोटक पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, लोक न्यूसेंस करना, जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण, जलाशय को गंदा करना, अश्लील कार्य एवं गाने गाना, लॉटरी कार्यालय रखना एवं किसी को चोट पहुंचाना आदि शामिल हैं।

Image Attribution: Suyash.dwivedi / CC BY-SA

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