8 जून के बाद खुलेंगे धार्मिक स्थल, होटल और सार्वजानिक स्थल, रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू

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गृहमंत्रालय ने अपने नये आदेश में लॉकडाउन को केवल कंटेटमेंट जोन तक ही सीमित कर दिया है। अब पूरे देश में एक साथ एक जैसा लॉक डाउन नहीं जारी रहेगा। गृहमंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में सभी पाबंदियों को तीन चरणों में हटाने की बात कही है। जिसे कहा गया है “अनलॉक”। पहले चरण में 8 जून से देश में धार्मिक स्थल, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट को खोला जायेगा। दूसरे चरण में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को जुलाई में खोला जा सकता है। और आखिरी तीसरे चरण में मेट्रो सेवा, सिनेमा हाल, स्वमिंग पूल और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को खोला जायेगा। जिसकी तारीखों का एलान अभी हो नहीं पाया है।

कंटेनमेंट जोन में रहेगा 30 जून तक रहेगा लॉक डाउन

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कंटेंटमेंट जो 19 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद जिलाधिकारी अपने स्तर पर अपने जिले में पाबंदियों के साथ लॉकडाउन को धीरे धीरे खोल सकेंगे। इसके साथ ही गृहमंत्रालय के निर्देशों के अनुसार कन्टेंटमेंट जोन को तय किया जायेगा। मेडिकल इमरजेंसी सुविधा छोड़कर सभी तरह की सुविधाओं पर रोक लगाई जाएगी।

किन चीजों पर लगी रहेगी रोक

पहले की तरह शाम के सात बजे से सुबह सात बजे तक तो नहीं लेकिन रात नौ बजे से पांच बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 10 साल के कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने पर पहले की तरह प्रतिबंध तो नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें घर में रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही पान, बीड़ी, गुटका, तंबाकू, सिगरेट के उपभोग पर पूरे देश में प्रतिबंध जारी रहेगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार पहले की तरह दंडात्मक कार्रवाई करेगी। इसी तरह दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, सेनेटाइनर का उपयोग का बहुत आवश्यक रहेगा।

सार्वजनिक रूप से इन नियमों का करना होगा पालन

1. यात्रा के दौरान या सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना बहुत जरूरी होगा।
2. सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर सख्त पाबन्दी जारी रहेगी।
3. सार्वजनिक स्थलों पर दो व्यक्तियों के बीच दो गज की दूरी बनानी होंगी।
4. जहाँ तक संभव हो सार्वजनिक स्थलों पर जाने से बचें, ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करें।
5. किसी भी समारोह में 20 से ज्यादा लोगों को एकत्रित नहीं किया जा सकेगा, 20 लोगों के लिए भी प्रशासन से इजाजत लेनी होंगी।
6. सभी कार्यालयों और धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।

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