केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के माध्यम से भी माताओं और उनके बच्चों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया जा रहा है। सीएमओं के अनुसार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की देखरेख व बच्चे के विकास के लिए सरकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) चलाई जा रही है। इस योजना की राशि का लाभ गर्भवती को केवल अपने पहले बच्चे के लिए मिलता है। कुल 5000 रुपये की राशि तीन किस्तों में लाभार्थियों को मिलता है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। महिलाएं गर्भधारण के बाद आशा एवं एएनएम से संपर्क कर सकती हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप इसकी सरकारी वेबसाइट www.pmmvy-case.nic.in पर विजिट कर सकते हैं।
इस योजना के दौरान गर्भपात या मृत जन्म का मामला
इस योजना का लाभ आप केवल एक बार ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर पहली किश्त के दौरान महिला का गर्भपात हो जाता है तो भविष्य में गर्भावस्था के दौरान योजना की पात्रता, मानदंड और किश्त शर्तो की अधीन केवल दूसरी और तीसरी किश्त शर्तो प्राप्त करनें के लिए पात्र होंगी और इसी तरह दूसरी और तीसरी किश्त शर्तो लेने के बाद गर्भपात हो जाता है तो भविष्य में गर्भावस्था के दौरान योजना की पात्रता, मानदंड और भविष्य शर्तोकी अधीन केवल तीसरी भविष्य शर्तो में किश्त प्राप्त करने के लिए योग्य होंगी।
पात्रता
इस योजना के लिए जो गर्भवती महिलाऐं आवेदन कर सकती है वह इस प्रकार है:
गर्भवती महिलाएं जो 19 किश्त वर्ष से अधिक हो वही इस योजना का लाभ उठा सकती है।
यह योजना उन गर्भवती महिलाओं के लिए है जो 1 जनवरी 2017 के बाद गर्भवती हुई है।
आवश्यक दस्तावेजः
- माता-पिता का आधार कार्ड
- माता-पिता का पहचान पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पास-बुक