हम सभी जानते हैं कि देश में कोरोना आने के बाद सारी चीजें डिजिटल हो गईं। ऐसे में WORK FROM HOME का कल्चर भी बहुत बढ़ गया। पहले तो लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने में बहुत मजा आता था, लेकिन धीरे-धीरे ये कल्चर लोगों के लिए मुसीवत बनने लगा। लोगों को ऑफिस खत्म होने के बाद भी काम करने के लिए परेशान किया जाता था।लोग इस लोड के कारण बहुत परेशान हो रहे थे। लेकिन अब खबर आ रही है कि विश्व के 1 देश ने अपने लोगों को इस गंभीर समस्या से बचाने के लिए कानून का सहारा ले लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस देश में एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसके अनुसार ऑफिस आवर खत्म होने के बाद किसी भी कर्मचारी से काम लेने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस देश का नाम है पुर्तगाल…. पुर्तगाल में किसी भी व्यक्ति को ऑफिस आवर समाप्त होने के बाद फोन, मैसेज, ईमेल करना गैरकानूनी घोषित हो गया है। इतना ही नहीं यदि employee शिकायत करता है तो बॉस को जेल भी हो सकती है।
क्या है कानून?
पुर्तगाल की संसद में पारित नए कानून के तहत कंपनियां सिर्फ ऑफिस आवर के बाद ही नहीं बल्कि वीकेंड के दौरान भी अपने कर्मचारियों को कॉल या ईमेल नहीं कर सकतीं। अगर किसी कम्पनी ने ऐसा किया तो कम्पनी के खिलाफ करवाई की जा सकती है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि पुर्तगाल के नए नियम में छोटी कंपनियों को राहत दी गई है। देश के श्रम कानूनों में हुए इस संशोधन के मुताबिक़ दस से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों पर ये नियम लागू नहीं होगा। पुर्तगाल में साफ तौर कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब कंपनी ये नहीं समझे कि कर्मचारी घर में हैं और छुट्टी पर हैं। वर्क फ्रॉम होम के दौरान अधिक दबाव की वजह से कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ रही है, वे मानसिक बीमारियों से परेशान होने लगे हैं, इसलिए अब वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों को ऑफिस का समय खत्म होने के बाद अगर बॉस उन्हें काम के लिए मैसेज भेजते हैं, तो उसे गैर-कानून माना जाएगा और ऐसे बॉस को जेल भेज दिया जाएगा।
इस मामले को लेकर सामाजिक सुरक्षा मंत्री का कहना है कि कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम नई वास्तविकता बन गई है। इसीलिए रिमोट वर्किंग को और आसान बनाने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में लोगों की विकल्पों को पूरा करने के लिए नये दरवाजे खुले हैं, लेकिन हमें इसको लेकर सावधान भी रहने की जरूरत है।