प्रयागराज | छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में गिरफ्तार भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत दे दी गयी है।
शाहजहांपुर में एलएलएम छात्रा के साथ यौन शोषण के आरोप में पूर्व गृह राज्य मंत्री कई महीनों से जेल में बंद थे। पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका ख़ारिज कर दी थी। लेकिन 3 फरवरी को इस मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिन्मयानंद को जमानत देने का फैसला कर दिया है। इस मामलें में हाई कोर्ट ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था।
भाजपा के वरिष्ठ नेता चिन्मयानंद पर उनके ही कॉलेज स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा का यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर के एसआईटी की बैठाई गयी थी।
चिन्मयानंद मामलें में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की मॉनीटरिंग कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्वामी चिन्मयानंद की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद को मॉनीटरिंग केस में पक्षकार बनाए जाने की गुहार लगाई थी। अर्जी को खारिज किए जाने के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मॉनीटरिंग मामले में चल रही सुनवाई को पूरा मानते हुए अपना जजमेंट भी रिजर्व रख लिया था।