ऑक्सीजन की जमाखोरी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक को भेजा नोटिस, दिल्ली सरकार बोली, ‘किसी को नहीं छोड़ेंगे’

ऑक्सीजन की कथित जमाखोरी के आरोप पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री इमरान हुसैन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 'आप' विधायक पर ऑक्सीजन की जमाखोरी करने और बांटने के आरोप में कार्रवाई की मांग की गई है।

0
611

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन की जमाखोरी करने के आरोप लगे हैं। इन्हीं आरोपों के मद्देनजर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इमरान हुसैन को नोटिस जारी किया है और उनसे इस मामले पर जवाब मांगा है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने इस मामले में ‘आप’ विधायक हुसैन को शनिवार को मामले में होने वाली सुनवाई के दौरान निजी तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

बेंच ने कहा है कि यह देखना होगा कि विधायक हुसैन को ऑक्सीजन कहां से मिल रही है क्योंकि गुरुद्वारे भी इसे (ऑक्सीजन) जरूरतमंदों में बांट रहे हैं। यह भी हो सकता है विधायक फरीदाबाद से ऑक्सीजन ला रहे हों। बेंच ने यह भी कहा है कि यदि वह दिल्ली को आवंटित कोटा से ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं और अपने सिलेंडरों का प्रबंध किया है तो आपको (याचिकाकर्ता) वास्तव में कोई समस्या नहीं हो सकती है।

इस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट को कहा है कि ऑक्सीजन, दवा या चिकित्सा उपकरण की जमाखोरी और कालाबाजारी करने में दोषी पाए गए सभी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेहरा ने बेंच से कहा कि जमाखोरी करने वाला कोई भी हो, चाहे वह बीजेपी नेता गौतम गंभीर हों या ‘आप’ विधायक इमरान हुसैन अथवा कोई और, जमाखोरी में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here