अनिल देशमुख को लगा बड़ा झटका, मुंबई हाई कोर्ट के आदेश अनुसार सीबीआई करेगी गृहमंत्री के मामले की जांच

भ्रष्टाचार के आरोपी अनिल देशमुख को अब एक बड़ा झटका लग चुका है। मुंबई हाई कोर्ट के आदेश अनुसार अब सीबीआई गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले की जांच करेगी।मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर की ओर से उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की तत्काल प्राथमिक जांच शुरू करने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है।

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भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ा झटका लग चुका है। बताया जा रहा है मुंबई हाई कोर्ट के आदेश अनुसार अब गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर की ओर से जो आरोप अनिल देशमुख पर लगाए गए हैं उन आरोपों की तत्काल प्राथमिक रूप से जांच की जाएगी। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर इस मामले की रिपोर्ट एजेंसी को हमें सौंपनी होगी।अधिवक्ता जयश्री पाटिल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा अनिल देशमुख राज्य के होम मिनिस्टर हैं। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस की ओर से उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच होने की संभावना कम ही है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई की शुरुआती जांच के निष्कर्षों के आधार पर अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने या न करने का फैसला लिया जाएगा। हम आपको बता दें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन बाजे को एक माह के 100 करोड रुपए की वसूली करने के आदेश दिए थे।सचिन वाझे को फिलहाल एनआईए ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार और उसके मालिक कहे जा रहे मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है।

उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इससे पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। यही नहीं उन्होंने जांच जारी रहने तक होम मिनिस्टर अनिल देशमुख से पद से इस्तीफा देने को भी कहा है।

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