पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली कानून की छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। छात्रा पर चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है। इस मामलें में पीड़िता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी।आज हाईकोर्ट ने पीड़िता की ज़मानत मंजूर कर ली है।
इस मामलें में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईटी को जाँच सौंपे जाने के बाद एसआईटी ने यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामे के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। कोर्ट ने एसआईटी से बेहतर हलफनामा मांगा है। हाईकोर्ट ने पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली के लोधी रोड थाने में मुकदमा दर्ज न होने के मामले में भी एसआईटी से जानकारी मांगी थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होनी तय की गई है।
आपको बता दें कि चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में विधि की छात्रा को जेल भेजा गया था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के मामले में एसआईटी ने एलएलएम की छात्रा के साथ ही बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन डीपीएस राठौड़ का नाम भी अपनी चार्जशीट में शामिल किया था। डीपीएस राठौड़ को यूपी में राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है। इसके साथ ही वो प्रदेश पार्टी उपाध्यक्ष के भाई भी हैं।
डीपीएस राठौड़ पर चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में एसआईटी ने अपनी जांच के दौरान राठौड़ के पास से एक लैपटॉप जब्त किया था, जिसमें चिन्मयानंद और लड़की से जुड़े कई वीडियो भी मिले थे।
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