कोरोना संक्रमण के कारण दिल्ली में जारी हुआ यलो अलर्ट, मेट्रो के नियमों में भी हुआ बदलाव, जानिए नए नियमों के बारे में

देश में लगातार सामने आ रहे हैं नए कोरोना के मामलों को लेकर अब दिल्ली में यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यलो अलर्ट जारी होने के बाद अब मेट्रो ने भी अपने नियमों में बदलाव कर दिया है।

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देश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि होने के कारण दिल्ली में यलो एलर्ट जारी कर दिया गया है। इस अलर्ट के जारी होने के बाद अब मेट्रो ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। मेट्रो के कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि अब मेट्रो ट्रेन के अंदर केवल 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ ही चलेगी। मेट्रो में किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मेट्रो की ओर से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि गाइडलाइंस के तहत अब मेट्रो के कुल 712 गेट में से 444 गेट ही खोले जाएंगे। इन्हीं में से यात्रियों को प्रवेश मिलेगा। अब मेट्रो के 9 फ्लाइंग स्कवायड अलग-अलग रूटों पर चलकर ऐसे यात्रियों के चालान भी कर रहे हैं जो ट्रेन में मास्क नहीं पहन रहे हैं।

दिल्ली में जारी हुआ यलो अलर्ट

आपको बता दें कि येलो’ अलर्ट तब जारी किया जाता है जब कोविड संक्रमण दर लगातार दो दिनों तक 0.5 प्रतिशत से अधिक रहती है। दिल्ली में पिछले दो दिनों से संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से अधिक है। केजरीवाल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग मास्क पहने बिना बाजार और मॉल जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की अपील की है।

नए नियमों के बारे में जाने

  • नए नियमों के अनुसार गैर जरूरी वस्तु और सेवा से संबंधित बाजारों और मॉल तथा दुकानों को सुबह 10:00 से रात 8:00 बजे तक ऑड इवन फार्मूले के तहत खोला जाएगा।
  • मुंसिपल जोन में 50% वेंडर के साथ साप्ताहिक बाजार की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें पूरे दिन खुली रहेंगी।
  • रेस्टोरेंट सुबह 8 से रात 10 बजे के बीच खुलेंगे और इस दौरान वहां केवल 50 फीसदी लोगों को ही बैठन की अनुमति होगी।
  • बार 12 बजे से रात 10 बजे के बीच 50 फीसदी लोगों की बैठने की अनुमति के साथ खुलेंगे।
  • इसके अलावा, स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
    जिम और योगा सेंटर्स भी बंद रहेंगे।
  • सामाजिक/मनोरंजन/धार्मिक/राजनीतिक/त्योहार से संबंधित सभाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
  • खेल परिसर, स्टेडियम (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों को छोड़कर), मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।
  • शादी और अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में 20-20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

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