अमेरिका में H-1B वीज़ा धारकों और उनके साथ काम करने वाले उनके जीवनसाथियों को अवैध क़रार देने से फ़िलहाल अमेरिकी अदालत ने इंकार कर दिया है। अमेरिकी अदालत के इस फ़ैसले से वहाँ रह रहे हज़ारों भारतीयों के लिए ये बेहद ख़ुशी की ख़बर है।
H-1B वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विशेषज्ञता के आधार पर विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है। साल 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक नई योजना शुरू की थी। जिसके तहत अमेरका में H-1B वीज़ा धारकों के साथ उनके जीवनसाथी भी काम करते हुए रह सकते हैं। लेकिन वर्तमान की ट्रम्प सरकार ने ओबामा की इस योजना को रद्द करने का फ़ैसला लिया। इस निर्णय को वहाँ काम कर रहे बहुत से विदेशी कामगरों ने कोर्ट में चुनौती दे दी थी। अब इस मामलें में अमेरिका की एक कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए ट्रम्प सरकार के इस योजना को रद्द करने के फ़ैसले पर रोक लगा दी है।
इस फ़ैसले का सबसे अधिक लाभ अमेरिका में अपने पतियों के साथ रहने वाली भारतीय महिलाओं को मिलेगा। जो कि H-1B वीजा के साथ वहाँ के ग्रीन कार्ड के मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं।