हरियाणा के चर्चित बल्लभगढ़ निकिता कांड के प्रमुख आरोपी दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। इसके अलावा रेहान को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह वारदात 26 अक्टूबर 2020 को हुई थी। ठीक 151 दिन बाद 26 मार्च 2021 को फैसला आया है। कोर्ट ने हत्या का मामला देखते हुए धारा 302 के तहत दोनों दोषियों को उम्रकैद तथा 20000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
सजा से असंतुष्ट नजर आया पीड़ित परिवार
निकिता के हत्यारे तौसीफ को भले ही कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है परंतु देश के नागरिकों की ओर से मांग की जा रही है कि तौसीफ तथा उसके साथियों को तत्काल रुप से फांसी पर लटका दिया जाए। निकिता के पिता मूलचंद का कहना है कि कोर्ट अपना काम कर दिया है हम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं। हालांकि फांसी की मांग को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात भी कही है। पिता का कहना है कि बेटी को न्याय दिलाने में 5 महीने का समय व्यतीत हो गया। हमने लोगों के कमेंट सहन किए दबाब भी झेला। अभी हमारा जीवन डर डर कर चल रहा है।