इस आदेश में दिल्ली सरकार ने ऑफिसों में स्टाफ की उपस्थिति और वर्क प्लेस को लेकर आदेश जारी किया है, जिसमें ग्रेड-1 और इससे ऊपर रैंक के अतिरिक्त बाकी सभी स्टाफ पर यह आदेश 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। इस आदेश के फायदो को देखकर ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।
आपको जानकारी के लिए बता दे कि इससे पहले ही दिल्ली सरकार की दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए ने एक समय में ऑफिस में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या को घटाने के लिए यह फैसला ले लिया है। इस फैसले में उन्होंने ग्रेड-1 से नीचे के अधिकारियों समेत 50 प्रतिशत स्टाफ ही ऑफिस में उपस्थित हो सकता है। वहीं प्राइवेट ऑफिसों की बता करे तो वहा भी ऐसा ही फैसला लेने की सलाह दी गई है, जिसमें कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर रोक लगाया जा सके। हालांकि ये आदेश स्वास्थ्य विभाग और उससे जुड़े सभी दफ्तरों, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सर्विस, जिला प्रशासन, बिजली, पानी, साफ-सफाई, डिजास्टर मैनेजमेंट, म्युनिसिपल सर्विसेज जैसे विभागों पर लागू नहीं किया जाएगा।



