शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में लव जिहाद के खिलाफ बना कानून, अब निगाहे राज्यपाल पर

उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी सरकार ने लव जिहाद कानून को पास कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। अब राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद फिर यह कानून अपना स्वरूप लेगा।

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चित्र साभार: ट्विटर @ChouhanShivraj

उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद कानून को पास कर दिया है।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। अब इसे राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद फिर यह कानून की शक्ल ले लेगा।पहले मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा सत्र में धर्म स्वातंत्र्य बिल को पारित करने वाली थी, लेकिन कोरोना के चलते विधानसभा सत्र स्थगित कर दिया गया। इसलिए अब सरकार धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश ले आई। इस अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी के बाद 6 महीने के अंदर विधानसभा से पारित कराना पड़ेगा।धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश में 19 प्रावधान है।

अध्यादेश के मुताबिक, मध्य प्रदेश में प्रलोभन, धमकी, प्रपीड़न, विवाह या किसी अन्य कपट पूर्ण साधन द्वारा धर्म परिवर्तन कराने वाले या फिर उसका प्रयास या षड्यंत्र करने वाले को, 5 वर्ष तक के कारावास के दंड और अर्थदंड 25,000 रुपए से कम नहीं होगा। मध्य प्रदेश में अपराध यदि किसी नाबालिग या अनुसूचित जाति जनजाति की महिला/युवती के साथ किया जाता है तो इसके लिए 10 साल तक की सज़ा और 50,000 रुपए के अर्थदंड का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में सामूहिक रूप से विधि विरुद्ध धर्म-परिवर्तन कराने वाले को भी 10 साल तक के कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से कम नहीं होगा। मध्य प्रदेश में अपराध यदि किसी नाबालिग या अनुसूचित जाति जनजाति की महिला/युवती के साथ किया जाता है तो इसके लिए 10 साल तक की सज़ा और 50,000 रुपए के अर्थदंड का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में सामूहिक रूप से विधि विरुद्ध धर्म-परिवर्तन कराने वाले को भी 10 साल तक के कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से कम नहीं होगा।

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