अगर कट गया है आपका गलत ई-चालान तो ऐसे करें शिकायत, नहीं भरना पड़ेगा जुर्माना

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ट्रैफिक के नए नियमों में हर दिन नया बदलाव दिखने को मिलते हैं। नियम बदलने के चलते चालान की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए ई-चालान की सुविधा को भी शुरू किया है। हालांकि, कई लोगों को गलत ई-चालान मिले हैं, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा है। गलत ई-चालान की शिकायत दर्ज कराने के लिए लोगों को ट्रैफिक पुलिस कार्यालय जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका समय खराब होता है। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स एक्ट ने जनता को भी कुछ अधिकार दिए हैं। यदि आपको चालान गलत लगता है या आपके चालान में गड़बड़ी हुई है तो उसे भरने की जरूरत नहीं है। इन नियमों के आधार पर आप चालान से बच सकते हैं…..

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1. फिलहाल चालान टू कोर्ट किया जा रहा है। ऑन स्पॉट चालान नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन का चालान काटती है, तो आपको उस इलाके के कोर्ट में जाकर चालान भरना होता है, जहां पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का चालान काटा गया है। ट्रैफिक पुलिस ऑनस्पॉट चालान भरने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है।

2. जब आप चालान भरने कोर्ट जाते हैं, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प यह होता है कि आप कोर्ट में जाएं और जुर्म कबूल करते हुए जुर्माना भर दें। इसके अलावा दूसरा विकल्प यह होता है कि आप जुर्म कबूल करने से इनकार कर सकते हैं।

3. इसके बाद कोर्ट का मामले में समरी ट्रायल होता है। अगर आपका चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो कोर्ट से आपको राहत मिल जाती है। हालांकि अगर आप दोषी पाए जाते हैं, तो आपको जुर्माना अदा करना पड़ता है।

4. चालान में एक विटनेस का साइन होना जरूरी है। अगर कोर्ट में मामले का समरी ट्रायल चलता है, तो ट्रैफिक पुलिस को विटनेस पेश करना होता है। अगर पुलिस विटनेस पेश नहीं कर पाती है, तो मामला खारिज हो जाता है।

5. अगर ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन का चालान काटती है, तो आपको ऑनस्पॉट चालान भरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आपके पास इलाके की कोर्ट में जाकर चालान का भुगतान करने या फिर https://echallan.parivahan.gov.in/पर ऑनलाइन चालान भरने का विकल्प मौजदू है।

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