पैनकार्ड को Aadhar से लिंक नहीं किया, तो अब लगेगा रुपये 10000 का जुर्माना ये है आखिरी तारीख़?

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अगर अब तक आपने अपना पैन नंबर आधार से लिंक नहीं किया है तो मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब 31 मार्च 2021 तक इस काम को करने के लिए समय दिया गया है। अगर तब भी अगर आपने पैन को आधार से लिंक करने का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं किया तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। बता दें कि सरकार के निर्देश के अनुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक Pan-Aadhaar link करना अनिवार्य कर दिया है।

इनकम टैक्स विभाग के अनुसार अगर 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय या कैंसिल्ड PAN का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उस पर इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक नोटिफिकेशन में टैक्स विभाग ने कहा था कि 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड हो जाएगा इनवैलिड

पैन और आधार Pan Aadhaar link को आपस में लिंक करना अनिवार्य है ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं मतलब पैन होते हुए भी आप वे काम नहीं कर पाएंगे, जहां पैन की जरूरत होती है. इसे लेकर सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

इस तरह करें पैन को आधार से लिंक

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशल साइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • वहां से Link Aadhaar पर क्लिक करें।
  • फिर Click here पर क्लिक करें।
  • नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें।
  • सभी बॉक्स को भरने के बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें इस प्रोसेस के साथ आपका आधार लिंक हो जायेगा व स्टेटस भी चेक कर सकते।

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