अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष न्यायाधीश अब्दुलकावी यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामलें में वियना सन्धि का उल्लंघन किया है। आपको बता दें अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने पहले ही फ़ैसला सुनाया था कि पाकिस्तान को जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करनी चाहिए। कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे जिन्हें पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने ‘‘जासूसी और आतंकवाद” के आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी।
इसके बाद भारत ने पाकिस्तान प्रशासन पर ये आरोप लगाया कि, पाकिस्तान जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जादव को भारतीय दूतावास तक पहुँचने की भी सहूलियत नहीं दी गयी। जो कि 1963 की वियना सन्धि का उल्लंघन है।
बाद में आईसीजे के मुख्य न्यायाधीश अब्दुलकावी यूसुफ ने भी इस बात को स्वीकार किये की कुलभूषण मामलें में पाकिस्तान ने वियना सन्धि का उल्लंघन किया है।
महासभा में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की रिपोर्ट पेश करते हुए यूसुफ ने 17 जुलाई के अपने फैसले में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग ने ‘‘पाया कि पाकिस्तान ने वियना संधि (Vienna Convention) के अनुच्छेद 36 के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया था और इस मामले में उचित उपाय किए जाने बाकी थे।”