जिला प्रशासन ने जारी किया फरमान, बिना वैक्सीन लगवाये नहीं होगा कोई भी धंधा, सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालक सभी लगवाएं वैक्सीन

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सांकेतिक चित्र

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर देश के सभी राज्यों ने काबू पा लिया है। लेकिन अभी भी आपकी लापरवाही देश के लिए बड़ा संकट ला सकती है। गुजरात के अहमदाबाद को इस संकट से दूर करने के लिए अहमदाबाद के जिला कलेक्ट्रेट ने एक नया फरमान जारी किया है। अहमदाबाद जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को अहमदाबाद के ग्रामीण इलाकों में कारोबार करने वाले कर्मचारियों और फेरीवालों के लिए एक अधिसूचना जारी कर कोरोना वैक्सीन और निगेटव कोरोना रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया। अगर टीका नहीं लिया है तो अहमदाबाद के ग्रामीण इलाकों में व्यापार नहीं कर पाएंगे। ग्रामीण इलाकों में व्यापार करने वाले लोग अगर टीका नहीं लगवा पाएं हैं तो उन्हें पिछले 10 दिनों के दौरान करवाया हुआ कोरोना निगेटिव रिपोर्ट पेश करना होगा।

अहमदाबाद जिला डिप्टी कलेक्टर हर्षद वोरा ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें 12 जून से 11 जुलाई के दौरान सब्जियों के खुदरा विक्रेता जो थोक व्यापारी हैं, सभी होटल, रेस्तरां में काम करते लोग, रिक्शा, टैक्सी, कैब के चालक, चाय की दुकान चलाने वाले लोगों को या तो कोरोना वैक्सीन की रिपोर्ट या फिर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट को साथ रखना होगा।

टीकाकरण को किया गया अनिवार्य

अहमदाबाद कलेक्टर संदीप सांगले का कहना है कि प्रशासन की टीम कभी भी किसी भी विक्रेता के पास उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेकिंग के लिए मांग सकती है। पहला या दोनों डोज वैक्सीनेशन हुआ प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक होगा। अब ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है जिससे कोरोना के खतरे को कम किया जा सके। कोरोना की दूसरी लहर ने जैसी तबाही मचाई है, उसे देखते हुए अब सरकार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। ऐसे में हर स्तर पर अपनी तरफ से पूरी तैयारी करने की कोशिश है।

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