शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल और कार्यालय के लिए नए नियम, जानिए क्या है नई गाइडलाइन

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Unlock-1 के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं जिसमें धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों, शॉपिंग मॉल आदि को खोलने की इजाजत दी गई है। गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार अब सभी धार्मिक स्थल 8 जून से खोले जाएंगे। गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार जहां पर कंटेंटमेंट जोन है वहां पर किसी भी प्रकार के सार्वजनिक स्थल नहीं खुलेंगे बाकी सभी जोन में सार्वजनिक स्थलों को खोला जा सकेगा।

इसके लिए केंद्र सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है जिसके अनुसार 65 साल से अधिक उम्र वाले लोग या जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं वह लोग सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। इस गाइडलाइन के अनुसार कार्यालय में काम करने वाले सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कार्यालयों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों को समय-समय पर सैनिटाइज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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नयी गाइडलाइन की कुछ अहम बातें-

1. कन्टेंटमेंट जोन में किसी प्रकार के निजी वाहन चलाने पर पाबंदी लगायी गयी है और बहुत आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलने वाले लोगों को संक्रमण से बचने के उपायों और नियमों का सख्ती से अनुपालन करने के आदेश दिए हैं।

2. प्रत्येक कार्यालय में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गयें हैं।

3. गर्भवती महिलाएं, उम्रदराज कर्मचारी, पहले से बीमारियों का सामना कर रहे कर्मचारी अतिरिक्त ध्यान रखें। इन्हें ऐसा काम न दिया जाए, जिसमें लोगों से सीधा संपर्क होता हो। ऑफिस मैनेजमेंट से अनुरोध किया गया है जहाँ तक हो सके इन्हे वर्क फ्रॉम होम जैसे कार्य कराये जाएँ।

4. धार्मिक स्थलों पर संगीत बजाया जा सकता है, लेकिन संक्रमण से खुद को और सभी को बचाने के लिए सामूहिक भजन संध्या या सामूहिक रूप से इबादत करने पर रोक लगाई गयी है।

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5. मंदिरो में प्रसाद, जल इत्यादि नहीं चढ़ाये जा सकेंगे, भक्त अपने आसन खुद लेकर आएंगे और बाद में अपने साथ ही ले जायेंगे।

6. कन्टेंटमेंट जोन में होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे और जहाँ खुलेंगे वहां होम डिलीवरी को ज्यादा बढ़ावा दिया जायेगा बजाय बैठकर खाने के।

Image Source: Tweeted by @BJP4India

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