भारत सरकार ने तब्लीकी जमात से जुड़े 2200 विदेशी नागरिकों के बीजा रद्द कर दिए हैं। इसका अर्थ है कि वे अब 10 साल तक दिल्ली निजामुद्दीन में होने वाले मरकज़ में शामिल नहीं हो सकेंगे। दिल्ली में हुए मरकज़ पर देश में कोरोना फैलाने का आरोप लगाया गया है। सरकार ने पूरी जाँच पड़ताल करने के बाद ये कारवाई की है। निजामुद्दीन मरकज में कोरोनावायरस फैलने की बात जब सामने आई तब पहले इन्हे क्वॉरन्टीन किया गया और क्वॉरन्टीन की अवधि पूरी होने के बाद इनको जेल भेजा गया।
और पढ़ें: अल्पसंख्यक आयोग ने तब्लीगी जमात पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार को लिखा…
इन सभी आरोपियों पर महामारी अधिनियम तोड़ने पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों पर चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने महामारी अधिनियम तोड़कर देश में कोरोना फैलाने की साजिश की है। जिसके कारण बहुत सारे बेकसूर लोग भी कोरोनावायरस की चपेट में आए। इन सभी आरोपियों पर वीजा के नियमों के उल्लंघन, आपदा प्रबंधन कानून का उल्लंघन, महामारी अधिनियम का उल्लंघन, जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
#UPDATE More than 2,200 blacklisted foreign nationals banned for 10 years from travelling to India for their involvement in Tablighi Jamaat activities: Government Sources https://t.co/9b4t5QpkSt
— ANI (@ANI) June 4, 2020
इन देशों से आये थे जमाती
सूत्रों के हवाले से जो ख़बर आयी है उसके अनुसार ब्लैक लिस्ट में डाले गए विदेशियों में माली, नाइजीरिया, श्रीलंका, केन्या, जिबूती, तंजानिया, दक्षिण, अफ्रीका, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, यूके ऑस्ट्रेलिया और नेपाल के नागरिक शामिल हैं।
और पढ़ें: क्वारंटाइन खत्म कर सलाखों के पीछे पहुंचे विदेशी जमाती
दिल्ली में जमातियों का मरकज़ भारत के लिए घातक साबित हुआ जिसके बाद राजधानी दिल्ली में एक दम कोरोना संक्रमण बड़ गया। गृहमंत्रालय नेB दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों से आपदा प्रबंधन कानून और अन्य धाराओं के तहत करवाई करने को कहा था।
Image Source: tv9