सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना लागू करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड-19 की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों को नि:शुल्क वितरण के लिए सूखा राशन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। जस्टिस अशोक भूषण और एमआर शाह की पीठ ने याचिका पर मंगलवार को कई निर्देश जारी किए, जिसमें केंद्रों और राज्यों को प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा, कैश हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया था।
याचिका में कहा गया कि प्रवासी मजदूर कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाए जाने के कारण संकट का सामना कर रहे हैं। पीठ ने केंद्र को 31 जुलाई तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एनआईसी की मदद से एक पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया, ताकि योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा सके। आपको बता दें पीठ के द्वारा राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को संबंधित राज्यों में वैश्विक महामारी की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोईघरों का संचालन करने का भी निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कुछ समय पहले केंद्र की ओर से यह खुलासा किया गया था कि असम,छत्तीसगढ़,दिल्ली तथा पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया गया है।