सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का आदेश, निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के इम्पोर्ट से जुड़ा है मामला

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है, जिसमें केंद्र द्वारा निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के आयात पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर को असंवैधानिक करार दिया गया था।

0
448

उच्चतम न्यायालय के द्वारा मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी गई है जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर के आयात पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर को असंवैधानिक बताया जा रहा था। न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की विशेष पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता से जवाब मांगा, जिसने उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई थी। पीठ ने कहा, हम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा रहे हैं। इस मामले पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक 8 जून को होगी और इसमें ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर सहित कोविड-19 से संबंधित आवश्यक वस्तुओं को छूट देने पर विचार किया जाएगा।

21 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 1 मई की अधिसूचना को रद्द कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए जाने वाले ऐसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर 12 प्रतिशत IGST लगाया जाएगा। आपको बता दें केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर 12 प्रतिशत आईजीएसटी लगेगा, फिर चाहे वह उपहार के रूप में या अन्य किसी तरीके आया हो।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here