केंद्र सरकार ने की राज्य सरकारों से अपील, ब्लैक फंगस को घोषित करें महामारी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का आग्रह किया गया है। केंद्र ने कहा है महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को नोटिफाई डिसीज श्रेणी में डाला जाए।

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चित्र साभार: ट्विटर @drharshvardhan

देश में कोरोनावायरस के अलावा अब एक और बीमारी बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ब्लैक फंगस नाम की यह बीमारी अब तक कई लोगों की मौत का कारण बन चुकी है। इसीलिए केंद्र सरकार ने इसे महामारी घोषित करने का निवेदन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया गया है कि महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को नोटिफाई डिसीज की श्रेणी में डाल दिया जाए। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि यह बीमारी अब तक बहुत सारे लोगों की मौत का कारण बन चुकी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने राज्यों को लिखे लेटर में कहा है कि हाल के दिनों में म्यूकरमाइकोसिस नाम का एक फंगल इन्फेक्शन नई चुनौती के रूप में सामने आया है। कई राज्यों में यह कोविड-19 के मरीजों में देखने को मिल रहा है, खासकर उन मरीजों में जिन्हें स्टेरॉयड थेरेपी दी गई और शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है। संयुक्त सचिव ने लेटर में लिखा, ”यह फंगल इन्फेक्शन कोविड 19 मरीजों को लंबे समय तक बीमारी और मौतों की वजह बन रहा है।”

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी सरकारी, प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्रों, मेडिकल कॉलेजों को म्यूकरमाइकोसिस की स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, और मैनेजमेंट के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मंत्रालय के द्वारा यह भी कहा गया है कि ये सभी संस्थान सभी पुष्ट और संभावित केसों की जानकारी जिला स्तर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के जरिए चिकित्सा विभाग को देंगे। इसके बाद इन्हें इंटिग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रॉजेक्ट (IDSP) सर्विलांस सिस्टम में अपडेट किया जाएगा।

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