हरियाणा सरकार ने दीपावली पर पटाखे चलाने की अनुमति दे दी है। सरकार ने दीपावली पर पटाखे चलाने के लिए 2 घंटे का समय रखा है। यह बताया जा रहा है कि गुरुपर्व और दीपावली पर प्रदेश के रहने वाले सभी लोग रात 8:00 से 10:00 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। इस समय के बाद यदि कोई भी व्यक्ति पटाखे बेचता हुआ दिखाई दिया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें दीपावली से ठीक पहले एयर पोलूशन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश जारी किया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट और चार अन्य राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके 7 से 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगाने को कहा था। आदेशों पर अमल करने के पश्चात हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर बैन लगाने का ऐलान किया था।
Use of firecrackers allowed only between 8 pm till 10 pm on Diwali and Gurupurab, and 11.55 pm till 1230 am on Christmas and New Year's eve: Haryana Government pic.twitter.com/nunxZRmdIB
— ANI (@ANI) November 9, 2020
विधानसभा सत्र के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि दीपावली पर कहीं भी पटाखे का स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन 8 नवंबर को सरकार ने अपने इस फैसले को पलट दिया। मुख्यमंत्री ने पटाखे फोड़ने की अनुमति देने का ऐलान कर दिया उन्होंने सिर्फ 2 घंटे तक पटाखे छोड़ सकेंगे। सोमवार इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।
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