योगी सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के लिए पास किया बेहद सख्त कानून

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लखनऊ | कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जिस तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काम करने की मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश कोरोना जैसी महामारी से निर्णायक युद्ध लड़ रहा है। इसके साथ ही अब सीएम योगी ने बुधवार को अफसरों को निर्देश दिया है कि यूपी में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ और सख्त कानून लाया जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना को निर्देश दिये हैं कि विभिन्न कोविड अस्पतालों में 52 हजार और बेड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग के एल-1 अस्पताल में दस हजार बेड, एल-2 अस्पताल में पांच हजार बेड, एल-3 अस्पताल में दो हजार बेड यानी कुल 17 हजार बेड बढ़ाने के लिए कहा है।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों में कोरोना वायरस से सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि कोविड अस्पतालों में आयुष चिकित्सकों और पैरामेडिक्स का भी प्रशिक्षण कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने व्यापक स्तर पर टेस्टिंग करने का निर्देश फिर से दिया है। जो लोग अन्य राज्यों से आ रहे हैं, उनको क्वारंटाइन करने के साथ पूल टेस्टिंग भी कराई जाएगी।

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