अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास ने जारी कर कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में भी मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। सरकार ने उतर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (यथा संशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरण में लागू करने का फैसला किया है।
प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार ने कहा कि सरकारी सेवाओं में सरकारी सेवकों की सेवा काल में मृत्यु हो जाने की दशा में उनके परिवार के एक सदस्य को परिवार की आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए सरकारी सेवा में नियमों में यह व्यवस्था है कि उनके परिवार के दुख को कम करने के लिए संकट की घड़ी में परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाए | लेकिन प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था।
इससे प्राधिकरण के किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जानें पर उसके परिवार को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार ने मृतकों के परिवारों की आर्थिक कठिनाई को दूर करने के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण में सेवारत कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का फैसला किया है।
साथ ही ये नियुक्तियां सामन्यत “समूह ग” व “घ” के ऐसे गैर तकनीकी अधीनस्थ पदों पर ही की जाएंगी जिनके वेतनमान का अधिकतम पे मैट्रिक्स लेवल-4 के हो। प्राधिकरण के मृतक सेवकों के आश्रितों को जिन पदों पर नियुक्ति दी जाएगी उनको बाद में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों द्वारा रिक्त किए गए पदों के विरुद्ध समंजन किया जाएगा।
Image Source: Tweeted by @ANINewsUP