भारत सरकार ने इस साल फरवरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइन को जारी किया था। उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेसन टेक्नोलॉजी (MEITY) की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नये IT Rule को लागू करने के लिए तीन माह का वक्त दिया गया था। बता दें कि इंडियन वर्जन Twitter प्लेटफॉर्म Koo एक मात्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसने नई गाइडलाइन को लागू कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए यह काफी चुनौतीपूर्ण वक्त है, और अगर केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई, नई गाइडलाइन 25 मई तक नहीं मानी जाती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा सकता है।
केंद्र द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर तैनात करना होगा। नए निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया पर कोई भी आप्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा और किसी भी प्रकार की ओटीटी कंटेंट के शिकायत मिलने पर मात्र 15 दिनों में नोडल आफिसर को निवारण करना होगा। साथ में उस कंटेंट को क्यों हटाया गया, क्या कारण था। उस सारी चीजों की जानकारी देनी होगी।
सिर्फ भारत में है इतने यूजर
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में WhatsApp के 53 करोड़, Youtube के 44.8 करोड़ और Facebook के 41 करोड़ यूजर हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम के 21 करोड़ क्लाइंट है, और 1.75 करोड़ Twitter एकाउंट होल्डर हैं। वहीं Koo ऐप के 60 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं।
हालांकि डेडलाइन खत्म होने से पहले फेसबुक ने अपनी तरफ से बयान जारी करके कहा है कि, सरकार की तरफ से जारी की नई गाइडलाइन का हम सम्मान करेगे साथ ही इसे लागू करने की दिशा में कार्य भी करेगे। वहीं Twitter की तरफ से नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए 6 माह का वक्त मांगा जा रहा है।