उत्तर प्रदेश में बेटियों को उनका हक मिलने वाला है। यूपी सरकार बेटियों के हित में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले चुकी है। सरकारी विभागों में मृतक आश्रित के रूप में अब विवाहित पुत्रियों की नियुक्ति भी हो सकेगी। ऐसा ऐलान उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली 2021 को जारी करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तब उसके पुत्र या अविवाहित पुत्री को मृतक आश्रित में नौकरी दी जाती थी। लेकिन अब नए नियम लागू होने के बाद विवाहित बेटी को भी ये नौकरी मिल सकेगी।
विवाहित पुत्रियों के लिए व्यवस्था न होने पर इनको मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर नौकरियां नहीं मिल पा रही थीं। आपको बता दें कि कुछ मामले ऐसे होते थे जहाँ लोगों की एकलौती लड़की होती है उसके बाबजूद उसे मृतक आश्रित में नौकरी नहीं मिल पाती थी जिसके कारण परिवारों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जानकारी के मुताबित विवाहित बेटियों के नौकरी पर हक जताने के कई मामलों के कोर्ट पहुंचने के बाद सरकार ने नियमों में संशोधन का निर्णय किया था।