प्रधानमंत्री गरीब कल्याण बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्यकर्मियों के दावों को जिलाधिकारी और कंपनी को सिर्फ 2 दिन में निपटारा करना होगा। केंद्र सरकार ने देश में इस भयंकर महामारी से लड़ रहे, हमारे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए एक नया सिस्टम जारी किया है जिसके तहत आवेदनों को जिलाधिकारी प्रमाणित करेंगे और फिर बीमा कंपनी इसे मात्र 2 दिनों में निपटाएगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्य और अन्य हितकराक योजना के तहत बीमा दावों के निपटान में देरी का मुद्दा सामने आया है। इसलिए मंत्रायल ने देरी ना हो जिसके लिए नया प्रारूप लेके आई है जिससे आवेदनों को जिलाधिकारी और कम्पनी जल्द से जल्द निपटाने का कार्य करेगी। जिसके लिए समय सीमा मात्र 2 दिन की है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कि शुरुवात 30 मार्च 2020 को हुई थी। इस स्कीम के जरिए हेल्थ वर्कर्स को 50 लाख रुपये तक इंश्योरेंस कवर मिलता है। प्राइवेट, सरकारी, रोजाना पैसे पर काम करने वाले, एडहाॅक पर काम करने वाले ऐसे हेल्थ वर्कर्स, जो कोविड-19 के इलाज के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें इस स्कीम का फायदा मिलेगा। इस स्कीम को 24 अप्रैल 2021 के बाद एक बार फिर से 180 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।
सोमवार को हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा, ‘कोविड 19 से लड़ रहे हेल्थ वर्कर्स के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम के क्लेम प्राॅसेस में नई चीज जोड़ी गई है। क्लेम को अब जिलाधिकारी से प्रमाणित कराने के 48 घंटे के अंदर अप्रूव करना होगा।