भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दिल्ली दंगों के वो नजारे याद होंगे। जब 3 दिनों तक पूरी दिल्ली ज़लती रही थी। हम आपको बता दें जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद पर अब गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत केस चलाया जाएगा। जिसके लिए दिल्ली पुलिस को केजरीवाल सरकार और गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद को 14 सितंबर को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। कानून के अनुसार यूएपीए के तहत किसी भी आरोप में मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई महीनों के विचार विमर्श के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी उमर खालिद पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे दी है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले महीने तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद की न्यायिक हिरासत अवधि 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। इसके साथ ही अदालत ने जेल प्रशासन को जेल के अंदर खालिद की सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा अदालत को बताया गया था कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में लड़के सांप्रदायिक दंगे सोची समझी साजिश के तहत हुए थे। सेल का कहना था कि अपराध शाखा ने इस आदेश की जानकारी 6 मार्च 2020 को सेल को दी। इसके अलावा इस जांच में कई अन्य समूह की साजिश का भी पर्दाफाश हुआ। दिल्ली दंगों के मामले में अब तक उमर खाालिद, आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद ताहिर हुसैन, सर्जिल इमाम जैसे लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।