खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले को हो सकता है आजीवन कारावास, मंत्री परिषद की बैठक में हुआ ऐलान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में खाद्य पदार्थों तथा दवाइयों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ मिलने वाली 3 वर्ष की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। इसके लिए दंड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2020 तैयार किया गया है।

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चित्र साभार: ट्विटर @drnarottammishra

मध्यप्रदेश | भारत में लगातार खाद्य पदार्थों में मिलावट की सूचनाएं सामने आती रहीं है। इस मिलावट के कारण भविष्य में बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं बहुत सारे बच्चों में होने वाले कुपोषण का एक प्रमुख कारण यह भी है कि उन्हें जो खाद्य सामग्री प्राप्त होती है उसमें मिलावट की जाती है। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार अब इन मिलावटखोरों के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर चुकी है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में लगातार होने वाली मिलावट खोरी के खिलाफ मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि मिलावट खोरी करने वाले लोगों की सजा को अब 3 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया जाएगा।

नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में खाद्य पदार्थों तथा दवाइयों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ वर्तमान में दी जाने वाली 3 वर्ष की सजा को संशोधित करके आजीवन कारावास में बदलने की मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य में खाद्य तथा दवाओं का अपमिश्रण रोकने के उद्देश्य से वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एवं तात्कालिक विधान की आवश्यकता को समझते हुए अपमिश्रण कर्ता (मिलावट खोर) के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का उपबंध करने के लिए दंड विधि मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक 2020 तैयार किया गया है और इसे जल्द ही विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

हम आपको बता दें कुछ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां कोविड-19 के नकली टीके के बारे में लगातार चेतावनी दे रही है ,मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बेचने की एक दो घटनाएं भी अब तक सामने आ चुकी हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि एक्सपायरी डेट की दवा तथा खाद्य पदार्थ बेचने वालों को 5 साल की सजा होगी।

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